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नूंह में बुलडोजर पर हाईकोर्ट ने लगाया ब्रेक, स्वत: संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

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अगले आदेश तक तोड – फोड कार्रवाई पर रोक

चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह में बुलडोजर एक्शन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़े की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। नूंह में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई की जा रही थी। हाईकोर्ट ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है।

हरियाणा सरकार को फटकार लगाया

जानकारी के मुताबिक, जिला नूंह में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया सीआर 3 द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया है और अगले आदेश तक कार्रवाई को रोक दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगते हुए पूछा है कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले क्या नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का सरकार ने पालन किया है।

कार्रवाई पर लगायी रोक

हरियाणा सरकार अगर नियमों के मुताबिक यह कार्रवाई कर रही है तो तोड़फोड़ जारी रह सकती है, लेकिन अगर इसे लेकर किसी भी नियम की अनदेखी हुई है तो कार्रवाई रोकनी होगी। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन करते हुए जिले में तोड़फोड़ अभियान रोका गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं।

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बता दें कि नूहं में साम्प्रदायिक दंगों के बाद अधिकारियों ने चौथे दिन भी बुलडोजर अभियान जारी रखा था। इस दौरान एक तीन मंजिला होटल गिरा दिया गया। इस होटल की छत से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। जानकारी के मुताबिक अब तक 162 अवैध रुप से बनाए गए स्थाई और 591 अस्थाई निर्माण गिराए गए हैं।

37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इसके अलावा नलहर मेडिकल कॉलेज के आस-पास 2.6 एकड़ जमीन सहित 12 अलग-अलग स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया।

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