रेप केस में फंसे एजाज खान, कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी, गिरफ्तारी का खतरा बरकरार
शादी और शो में रोल का झांसा देकर रेप का आरोप
बिग बॉस फेम और एक्टर एजाज खान एक रेप केस में फंस गए हैं। एक महिला ने एजाज पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी और अपने वेब शो ‘हाउस अरेस्ट’ में रोल देने का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि एजाज ने न सिर्फ शादी का झूठा वादा किया बल्कि करियर में मदद करने का हवाला देकर उनका यौन शोषण किया। यह मामला मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।
शिकायत में महिला ने दावा किया कि 4 अप्रैल 2025 को एजाज ने उन्हें अपने घर बुलाया और जबरदस्ती संबंध बनाए। इसके बाद 24 अप्रैल को भी वह पीड़िता के घर गए और दोबारा शादी का वादा करके उसी तरह की हरकत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब एजाज की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख
इस मामले में एजाज खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। एजाज की ओर से उनके वकील अशोक सराओगी ने कोर्ट में कहा है कि एफआईआर गलत और अवैध है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एजाज को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पीड़िता पहले से जानती थी कि एजाज शादीशुदा हैं और दोनों के बीच रिश्ता आपसी सहमति से था। बावजूद इसके, महिला ने बाद में झूठे आरोप लगाए। हालांकि कोर्ट को अब यह तय करना है कि क्या वाकई यह सहमति से बना रिश्ता था या फिर जबरदस्ती।
सेशंस कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी जमानत याचिका
इससे पहले डिंडोशी सेशंस कोर्ट में एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता महिला बालिग है, लेकिन उसकी ओर से दी गई सहमति पूरी तरह से स्पष्ट और स्वेच्छा से नहीं दी गई प्रतीत होती है। साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और जांच के लिए जरूरी सबूत इकट्ठा करना अभी बाकी है।
जांच एजेंसी ने कहा कि मोबाइल, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, वॉयस सैंपल और मेडिकल जांच जैसे सबूत अभी इकठ्ठा किए जाने बाकी हैं। अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह इन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पहले की याचिका को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई
अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। एजाज का पूरा नाम एजाज शफी मोहम्मद गुलीवाला है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से राहत की उम्मीद है, लेकिन आरोप गंभीर हैं और जांच एजेंसियां पूरी छानबीन में लगी हैं।
फिलहाल एजाज खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अगर हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। मामला संवेदनशील है, इसलिए कोर्ट और पुलिस दोनों ही सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं।
